ओडिशा में लव जिहाद: नाम बदलकर बनाए संबंध फिर वीडियो बना किया ब्लैकमेल – India TV Hindi


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आरोपी समीर

ओड़िशा के भुवनेश्वर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के एक युवक के विरुद्ध भुवनेश्वर के महिला थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। कथित तौर पर युवक जगतसिंहपुर की लड़की को लंबे समय से धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा था। आरोपी युवक की पहचान समीर मंसूर के रूप में हुई है, जो बिहार का रहने वाला है और फिलहाल जम्मू-कश्मीर में कार्यरत है। पीड़िता ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के कुजंग पुलिस सीमा के अंतर्गत पथुरिया गांव की रहने वाली है। 

पीड़िता और मुस्लिम युवक 2022 में ऑनलाइन गेमिंग ऐप ‘फ्री फायर’ के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में आए। धीरे-धीरे उनकी नजदीकी बड़ी और उनके बीच गहरी दोस्ती बन गई। युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाते हुए लड़की को बहला-फुसलाना शुरू कर दिया। सूचना के मुताबिक मार्च 2024 में आरोपी ओडिशा आकर महिला से मिला भी। 

पीड़िता से 5 लाख रुपये ऐंठ चुका है आरोपी

पुरी के एक होटल में ठहरने के दौरान आरोपी समीर ने कथित तौर पर उसके साथ शारीरिक संबंध बना कर उसका वीडियो भी बना लिया। पीड़िता की शिकायत के अनुसार समीर ने उससे शादी करने के लिए उसे अपना धर्म बदलने के लिए भी मजबूर किया था। हालांकि, जब पीड़िता को पता चला कि वह दूसरे समुदाय से है, तो उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर युवक ने उसके कुछ तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कथित रूप से आरोपी ने ब्लैकमेल करके लड़की के परिवार से करीब 5 लाख रुपये ऐंठ लिए हैं।

पीड़िता का बयान

पीड़िता का कहना है “मैं और समीर 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं। पहले मुझे लगा कि वह हिंदू है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वह एक मुस्लिम है और उसका असली नाम समीर मंसूर है। वह बिहार से है पर कश्मीर में काम करता है। समीर मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को अब ब्लैकमेल कर रहा है और मानसिक यातना भी दे रहा है। मुझे इस मामले में न्याय चाहिए।” महिला पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने क्या कहा ?

भुवनेश्वर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) शुभनारायण मृदुली ने कहा “हमारे महिला पुलिस थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक युवक ने उनका यौन शोषण किया है। साथ ही महिला ने युवक पर जबरदस्ती पैसे वसूलने और जानलेवा धमकी देने जैसे आरोप भी लगाए हैं। महिला ने युवक पर उनके तस्वीर वायरल करने का आरोप भी लगाया है। हमने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमने महिला का बयान भी दर्ज कर लिया है। महिला को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है और हम प्रक्रिया के तहत मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।” आरोपी समीर मंसूर पर आईपीसी की धारा 376(1), 385,386,294,506 और 66(e),67,67(a) IT एक्ट लगाई गई है।

(ओडिशा से शुभम कुमार की रिपोर्ट)

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