पार्टी में बुलाकर पिलाई शराब, फिर धारदार हथियार-ईंट से हमला कर की हत्या; 2 गिरफ्तार – India TV Hindi


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प्रतीकात्मक फोटो

हरियाणा के गुरुग्राम में दो लोगों को अपने एक दोस्त की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना 10 दिसंबर को हुई थी, जब 20 वर्षीय यश बाबू नाम के युवक अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अगली सुबह उसका शव कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक झाड़ी में मिला। 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि झाड़ी से शव बरामद होने के बाद गुरुग्राम के सेक्टर- 10ए पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच के बाद शनिवार रात दो आरोपियों- लकी (20) जो बिहार के सिवान जिले का निवासी है और ध्रुव (21), जो गुरुग्राम के इस्लामपुर गांव का निवासी है, को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपियों ने क्यों की हत्या? 

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कुछ समय पहले बाबू और उसके दोस्तों ने लकी पर हमला किया था और बदले की भावना से दोनों ने बाबू को पार्टी में बुलाया। पार्टी में उसे शराब पिलाई गई और फिर धारदार हथियार व ईंटों से वार कर उसकी हत्या कर दी। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने ध्रुव को पांच दिन और लकी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

गोलीबारी में किशोरी की मौत

बीते दिनों हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक शादी समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में 13 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना बुधवार रात उस समय घटी जब लड़की अपने परिवार के साथ भिवानी रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह में शामिल होने आई थी। पुलिस ने बताया कि कुछ युवक समारोह में जश्न मना रहे थे और नाच रहे थे और इसी दौरान उन्होंने हवा में गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए विवाह समारोह की वीडियो फुटेज की जांच कर रही है।

झज्जर जिले के बहू गांव निवासी लड़की के पिता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि समारोह में भाग लेने के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी कुछ युवक बैंक्वेट हॉल के बाहर हवा में गोली चला रहे थे और उनमें से एक गोली लड़की को लग गई, जिससे वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। गोलीबारी के बाद लड़की और उसकी मां को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (लापरवाही से मौत का कारण बनना) , 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। (भाषा)

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